New Delhi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ बहुचर्चित अल-कादिर ट्रस्ट केस में अदालत ने फैसला सुनाया है. इसके तहत इमरान खान को 14 साल तक और उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनायी गई है. बता दें कि इस केस में अपदस्थ प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर करीब 50 अरब रुपयों (लगभग 190 मिलियन पाउंड) की हेराफेरी करने का आरोप है. इमरान लंबे समय से रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में बंद हैं. (नीचे भी पढ़ें)
पाकिस्तान के डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में बनाए गए एक अस्थायी अदालत कक्ष में फैसले की घोषणा की. अदालत ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस फैसले के मद्देनजर अदियाला जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मालूम हो कि पाकिस्तान के आम चुनाव के तत्काल बाद 27 फरवरी 2024 को इस मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया गया था.