Ij Desk : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इस मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. मामला झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा से जुड़ा है. भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने 2019 में राहु गांधी के खिलाफ यह मामला दायर किया था. कांग्रेस नेता राहुल गांघी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो मानहानि वाला था. इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी करते हुए राहुल गांधी की अपील पर उनका जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि हम अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हैं. राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि कई फैसलों के अनुसार केवल वही व्यक्ति आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है जो वास्तव में मानहानि का शिकार हुआ हो. उन्होंने कहा कि किसी ‘तीसरे पक्ष’ की तरफ से शिकायत दायर नहीं की जा सकती. शिकायती भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए.