सरायकेला : जिला व्यवहार न्यायालय के कुटुंब न्यायालय के प्रधान जज ने एक पीड़िता की शिकायत पर उसके पति नरेश चंद्र महतो के अचल संपत्ति को बेचकर पीड़ित पत्नी को बकाया राशि 3 लाख 45 हजार का भुगतान करने को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिए हैं. यह मामला खरसावां क्षेत्र का है.
जानकारी के मुताबिक नरेश चंद्र महतो एवं उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी बीच नरेश चंद्र महतो की पत्नी ने फैमिली कोर्ट में मामले की शिकायत की थी. उसके आवेदन पर 22 अगस्त 2024 प्रधान जज फैमिली कोर्ट द्वारा पति नरेश चंद्र महतो को प्रत्येक माह पांच हजार रुपए भरण पोषण के लिए पत्नी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया. साथ ही 1 अगस्त 2019 से पांच-पांच हजार रुपए प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था, परंतु नरेश चंद्र महतो द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया. इसके बाद पीड़िता ने एक फरवरी 2025 को व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट में इसकी पुनः शिकायत दर्ज कराई. इसी मामले में सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट के प्रधान जज ने उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नरेश चंद्र महतो के अचल संपत्ति को बेचकर पीड़िता की बकाया राशि उपलब्ध कराएंगे.