पश्चिमी सिंहभूम : कराईकेला थाना के पोगडा गांव के रहने वाले सुनिया कारवा की रॉड और लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घटना के तीनों आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है.
29 अक्टूबर 2023 की है घटना
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर 2023 की है. घटना की रात आरोपी गोलौंग कारवा, जौरा कारवा और यमुना कारवा पोगडा निवासी सुनिया कारवा के घर पर पहुंचे हुए थे. इस बीच घर के सभी सदस्यों को घर से निकाल दिया गया था और सुनिया की रॉड और लाठी से पिटाई की थी. घटना के बाद चक्रधरपुर अस्पाल में सुनिया ने दम तोड़ दिया था.