जमशेदपुर : जिले के डुमरिया गांव की रहनेवाली तेरह वर्षीय नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय सुनवाई की. कोर्ट ने आरोपी सुरेश पातर को भादवि की धारा 376 और पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया है. मामले में 12 लोगों की गवाही हुई है. मामले में सजा के बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई होगी.
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घटना के दिन सामान लाने दुकान गयी थी नाबालिग
घटना 18 सितंबर 2021 की है. मामले में नाबालिग के पिता ने कहा था कि घटना के दिन वह सामान लाने के लिये दुकान की तरफ गयी हुई थी. काफी देर के बाद भी जब नाबालिग लड़की घर पर नहीं लौटी तब परिवार के लोगों ने उसकी खोज-बीन शुरू की. इस बीच लोगों ने बताया कि उसे सुरेश पातर के साथ देखा गया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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