पश्चिमी सिंहभूम : पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी थाना क्षेत्र के रोलाडीह में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और बढ़ जाएगी.
जयराम है घटना का आरोपी
घटना का आरोपी जयराम बिरूवा है. वह रोलाडीह तिरिलपी का रहने वाला है. उसके खिलाफ 27 जून 2022 को बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का एक मामला थाने में दर्ज कराया गया था. इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. घटना के बाद से ही वह जेल में बंद है. आरोपी को चाईबासा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की ओर से यह सजा शनिवार को सुनाई गई.