जमशेदपुर।
उलीडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर चार सालों तक यौन शोषण करने का आरोपी मो. इस्माइल को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को बरी कर दिया है. मामले में अधिवक्ता एसके मिश्रा थे. मामले में चार लोगों की गवाही हुई थी. गवाहों के मुकर जाने के कारण आरोपी को इसका लाभ मिल गया. घटना 12 अक्टूबर 2022 की है. घटना के बारे में नाबालिग लड़की ने कहा था कि आरोपी मो. इस्माइल का उसके घर पर आना-जाना पहले से ही था. नाबालिग के पिता से उसकी जान-पहचान थी. इस बीच वह घर पर ही आकर शारीरिक शोषण करता था. पिता की मौत के बाद भी वह घर पर आता था और शारीरिक संबंध बनाता था. आरोपी ने खुद का नाम पापुन बताया था और अपने को ओड़िशा का रहनेवाला बताया था. बाद में पता चला था कि वह ओड़िशा का नहीं बल्कि कपाली टीओपी चौक के पास रहता है और जयतुन लीव होटल में काम करता था. परिवार के लोगों ने जब शादी के लिये दबाव बनाया तब वह साफ मुकर गया और फरार हो गया था. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था.