जमशेदपुर : दहेज हत्या के मामले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक झा को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले की सुनवायी करने के दौरान शनिवार को बरी कर दिया है. अधिवक्ता पर दहेज के लिये पत्नी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका देने का आरोप लगाया गया था.
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29 अप्रैल 2016 को घटी थी घटना
अधिवक्ता अभिषेक झा की शादी बिरसानगर वास्तु विहार की रहनेवाली ऋचा झा के साथ 18 मई 2015 हुई थी. घटना के संबंध में ऋचा की मां इंदु शेखर झा के बयान पर बिरसानगर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग स्कूटी और सोने की चेन की मांग कर रहे थे. नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था.
घटना की शाम दूध लाने गयी थी इंदु शेखर
29 अप्रैल 2016 को इंदु शेखर झा शाम के पांच बजे दूध लाने के लिये गयी हुई थी. लौटने पर देखा कि बेटी फंदे पर लटकी हुई है. हल्ला करने पर पड़ोसी भी जुट गये और ऋचा को लेकर अस्पताल गये थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद पुलिस ने सुसाइडल नोट भी बरामद किया था.
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