दिल्ली : श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस में अदालत ने मंगलवार को आरोपी आफताफ उर्फ अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का आरोप गठित कर दिया है. अदालत मे एडिशन सेशन जज मनीष खुराना ने आरोपी आफताब पर धारा 302 और धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया है. कोर्ट की ओर से दोनों आरोप गठित किये जाने के बाद आफताब के वकील ने अपनी दलील दी कि दोनों आरोप एक साथ गठित नहीं किया जाना चाहिये. बारी-बारी से आरोप का गठन किया जाना चाहिये था. अब मामले की अगली सुनवायी एक जून को होगी.
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हत्या कर शव के किये गये थे टूकड़े
श्रद्धा वाल्कर की हत्या 18 मई 2022 को की गयी थी. इसका आरोप लीव-इन पार्टनर आफताब उर्फ अमीन पूनावाला पर लगाया गया था. आरोप है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव को टूकड़े कर दिये थे. इसके बाद शव को घर के फ्रीज में तीन सप्ताह तक रखा था. इसके बाद शरीर के टुकड़ों को छत्तरपुर पहाड़ी इलाके के जंगलों में ले जाकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दया था. घटना का उद्भेदन पुलिस ने नवंबर माह में ही कर दिया था और आरोपी आफताफ को भी गिरफ्तार कर लिया था.
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