जमशेदपुर : शहर का बहुचर्चित मामला था उपेंद्र सिंह हत्याकांड. कोर्ट में 30 नवंबर 2016 को झामुमो नेता उपेंद्र सिंह की हुई हत्या के मामले में एडीजे वन की अदालत ने शनिवार को विनोद सिंह उर्फ मोगली और सोनु सिंह उर्फ विक्की को दोषी करार दिया है. इस मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत अन्य 9 को बरी कर दिया गया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 14 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.
बार एसोसिएशन भवन में उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की गयी थी. घटनास्थल से विक्की और मोगली को लोगों ने पकड़ लिया था. इसके बाद उसकी खूब पिटायी की गयी थी. इस बीच जबतक उपेंद्र सिंह को टीएमएच पहुंचाया जाता उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया था. घटना के बाद उपेंद्र सिंह के समर्थकों ने अस्पताल में खूब बवाल किया था.
इनपर किया गया था मामला दर्ज
मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के अलावा हरीश सिंह, विक्की, मोगली, संजय जोजो, पंकज सिंह, अजय यादव, अविनाश श्रीवास्तव शामिल है.
घटना के बाद से ही फरार है हरीश
उपेंद्र सिंह हत्याकांड में हरीश का भी नाम आया था और उसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. घटना के बाद से ही हरीश फरार चल रहा है. उसके खिलाफ कोर्ट में अलग से मामला चल रहा है.
26 लोगों को बनाया गया था गवाह
उपेंद्र सिंह हत्याकांड में कुल 26 लोगों को गवाह बनाया गया था. घटना के समय उपेंद्र सिंह बार एसोसिएशन भवन में अपने अधिवक्ता के कार्यालय में बैठे हुए थे. इस बीच ही उन्हें दिन-दहाड़े सभी अधिवक्ताओं की मौजूदगी में ही गोली मारी गयी थी. उपेंद्र सिंह परमजीत गैंग के समर्थक थे और साथ में ट्रांसपोर्टर भी थे.