झारखंड : धनबाद के पूर्व बीडीओ गिरजानंदन किस्कू को एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था. बावजूद उन्हें धनबाद एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी. गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने घूस लेते हुए देखा है. इसी का लाभ आरोपी बीडीओ साहब को मिल गया.
इन्होंने दी गवाही
कोर्ट में कुल सात गवाहों ने गवाही दी थी. इसमें एसीबी के अनिल कुमार सिन्हा, डॉ धर्मेंद्र कुमार वर्मा, एसीबी के इंद्रदेव राम, राहुल देव बड़ाईक, राजेश्वर प्रसाद, विनोद रवानी और रामेश्वर राम शामिल हैं.
कहां हो गई चूक
एफएसएल रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी को कोर्ट की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद भी वे गवाही देने के लिए नहीं पहुंचे. शायद उनके पहुंचने पर बीडीओ को मामले में सजा मुकर्रर हो सकती थी. वादी ने ही सिर्फ कहा कि उन्होंने 2 हजार रुपये का 25 नोट दिया था. इसके अलावा सभी गवाहों ने कहा कि घूस लेते हुए उन्होंने नहीं देखा है.