DELHI NEWS : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (एके) को शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई है. यह जमानत उन्हें 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये की सिक्योरिटी बांड पर मिली है.
इस मामले में अब अगली सुनवाई एक अप्रैल को होने वाली है. अब केजरीवाल को सशरीर उपस्थित होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसके पहले कोर्ट से उनकी अधिवक्ता ने अपील की थी कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जाने का मौका दिया जाए. इसके बाद वे कोर्ट के आदेश पर वे बाहर चले गए.
ईडी की ओर से अदालत में की गई थी शिकायत
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई गई थी. वाद में कहा गया था कि 7 बार उन्हें समन भेजा गया है. बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे हैं. इस बीच अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थित होने की छूट मांगी थी. इसपर सेशन कोर्ट की ओर से कहा गया था कि वे मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं.