जमशेदपुर : स्पेशल पोस्को कोर्ट से नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी रितेश राय को जमानत मिल गई है. इससे संबंधित मामला 28 जनवरी 2024 को गालुडीह थाने में दर्ज कराया गया था. मामले में आरोप लगाया गया था कि घटना की शाम रितेश ने नाबालिग का हाथ पकड़ लिया था और छेड़खानी भी की थी. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था. घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
पोस्को एक्ट में जमानत का प्रावधान नहीं
पोस्को एक्ट में अवधारणा है कि अभियुक्त ने ही घटना को अंजाम दिया है, लेकिन कोर्ट में गवाही व साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ यह बात सामने आई कि रितेश का नाबालिग के साथ पहले से ही जान-पहचान थी. सच्चाई कोर्ट के सामने आने के बाद 7 मार्च को ही रितेश को जमानत मिल गई थी, लेकिन 11 मार्च को वह जेल से बाहर निकला. मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की थी.