जमशेदपुर : झारखंड के स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता की आपत्तिजनक वीडियो रविवार को वायरल होते ही उनकी परेशानी बढ़ गयी है. वायरल वीडियो जब आम लोगों तक पहुंची तब उन्हें सबकुछ देखकर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है. इसके पहले उनके भाई गुड्डू गुप्ता तब सुर्खियों में आये हुये थे जब उनके खिलाफ उलीडीह थाने में 22 जनवरी 2018 को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था. इसमें कुल 25 को आरोपी बनाया गया था. यह शहर का बहुचर्चित मामला था जो मानगो सहारा सिटी की रहने वाली नाबालिग लड़की के बयान पर उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में तीन लोगों को कोर्ट की ओर से सजा सुनायी जा चुकी है, लेकिन अब भी मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ हाइकोर्ट में अलग से मामला चल रहा है.
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रसूखदारों पर दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में सिर्फ राज्य के स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता पर ही पोस्को के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया था बल्कि कई रसूखदारों को भी आरोपी बनाया गया था. इसमें एमजीएम के थाना प्रभारी और 2018 के डीएसपी अजय केरकेट्टा भी शामिल हैं.
इनपर अलग से चल रहा है मामला
बन्ना गुप्ता के भाई कदमा के कृष्णानगर गोविंदपथ के रहने वाले गुड्डू गुप्ता उर्फ बृजमोहन सिंह, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, एमजीएम थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, बोकारो गोमिया बंगाली टोला की तनुश्री उर्फ तनुश्री नायक, मानगो सहारा सिटी का राजेश सिंह, ताशु उर्फ तष्मीश अहमद, सहारा सिटी का केबुल ऑपरेटर, करीम केबलवाला उर्फ केबल करीम वाला, सहारा सिटी का शंभू त्रिवेदी, टेल्को कॉलोनी का गुरप्रीत सिंह, गोविंदपुर का मनोज सहाय, मानगो रोड नंबर 14 का लंगड़ा मकसूद, सहारा सिटी मानगो को सोनू नैयर, जवाहरनगर मरीन सिटी का लड्डन उर्फ पाहुल उर्फ अमन, मानगो केपीएस स्कूल के सामने का मैनैल, कदमा भाटिया बस्ती का दिनेश अग्रवाल, टेल्को कामधेनु प्रकाश कॉलोनी का अमित सिंह, मानगो समता नगर का मुन्ना धोबी उर्फ सोनु रजक, मानगो सहारा सिटी का अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, मानगो सहारा सिटी का उपेंद्र सिंह, मानगो सहारा सिटी का शाहिद, मानगो सहारा सिटी का अभिषेक मिश्रा पर अलग से कोर्ट में मामला चल रहा है.
22 जनवरी 2022 को तीन को मिली सजा
मानगो सहारा सिटी की नाबालिग से दुष्कर्म में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को कोर्ट ने 22 जनवरी 2022 को 25 साल की सजा सुनायी थी. साथ में 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर सजा की अवधि और 3 साल के लिये बढ़ जायगी. मामले में पीड़िता की मां ने बताया था कि बच्ची के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया है. दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया था. वीडियो दिखाकर डरा-धमका कर बच्ची के साथ देह व्यापार कराया गया.
बन्ना गुप्ता पर पार्टी कर सकती है कार्रवाई
बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल होने और आलाकमान तक पहुंचने के मामले में यह बात सामने आ रही है कि पार्टी की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. मामले में बन्ना गुप्ता से स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है. पूरा मामला दूसरे दिन भी कांग्रेस पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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