Ranchi : सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में दायर जनहित याचिका को बुधवार को चीफ जस्टिस संजय मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह याचिका सुनने के लायक नहीं है. बता दें कि पत्थर खनन लीज के इस मामले में सुनील महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक जनहित याचिका दायर की थी. इस पर पहले ही सुनवाई हो गई थी. उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस बीच बुधवार को अपने आखिरी कार्यदिवस पर चीफ जस्टिस फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.