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BIHAR NEWS : राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा
राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की बात करें तो वे पहले से ही एक हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं. वे पहले से ही जेल में बंद हैं. दोषी साबित होने के बाद कोर्ट ने एक सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा होने के बाद सभी लोगों की बोलती बंद हो गई है. इसके पहले तक लग रहा था कि वे बच सकते हैं, लेकिन समय के साथ तख्ता भी पलट हो गया.
बिहार न्यूज : सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 साल पहले छपरा विधानसभा चुनाव के दौरान दो लोगों की हुई हत्या के मामले में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 1995 में छपरा के मसरख में राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या हुई थी. घटना के समय पूर्व सांसद पर वोट नहीं देने के कारण हत्या करने का आरोप लगाया गया था.
मामला निचली अदालत तक पहुंचा था और कोर्ट ने रिहा कर दिया था. हाईकोर्ट जब मामला पहुंचा था तब निचली अदालत के फैसले को ही सही माना था. अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 28 सालों के बाद सजा सुनायी गयी.