जमशेदपुर : BISTUPUR चोलामंडलम से कार फाइनांस करने के बाद परमिट बनाकर नहीं देने और बैगर सूचना के ही गाड़ी घर से खींच लेने के मामले में कदमा के उलियान 18 अर्जुन पथ के रहने वाले विशाल बसाक ने चार लोगों को आरोपी बनाते हुए साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी करने और अमानत में ख्यानत करने का एक मामला कदमा थाने में दर्ज कराई है। पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कदमा थाने में मामला पहुंचा उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
ये हैं आरोपी
पूरे मामले में चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनांस कंपनी चेन्नई, चोलामंडलम के एमडी अरूण अलागप्प, चोलामंडलम बिष्टूपुर के ब्रांच मैनेजर और पैसन बाइक चालक (जेएच 05 सीओ- 6624) का चालक देवेंद्र मुंडा को बनाया गया है।
दो लाख रुपये किया था डाउन पेमेंट
विशाल बसाक ने मामले में कहा है कि अप्रैल 2018 में उन्होंने चोलामंडलन से टाटा जेस्ट कार फाइनांस कराया था। इसके लिए दो लाख रुपये नकद दिया था और पांच लाख रुपये फाइनांस कराया था। उन्हें मासिक 15001 रुपये जमा करना था। करीब 15 स्टालमेंट जमा करने के बाद जब उन्हें कार का स्थायी परमिट नहीं दिया गया तब उन्होंने स्टालमेंट देना बंद कर दिया।
एक साल के बाद भी नहीं दिया परमिट
विशाल को शुरू में एक माह का टेंपरारी परमिट दिया गया था। इसके बाद वे परमिट के लिए दौड़ते रहे, लेकिन नहीं दिया गया।
बगैर सूचना के ही कार खीच ली
कंपनी की ओर से बगैर किसी तरह की सूचना दिए हुए ही उस कार को 18 दिसंबर 2019 को खीच लिया गया। इसकी शिकायत तब विशाल ने कदमा थाने में भी की थी। विशाल ने कंपनी पर साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। कदमा पुलिस का क हना है कि मामले की जांच की जा रही है।