चाईबासा
चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की कोर्ट ने तीन व्यक्ति की सामूहिक हत्या कर लाश छुपाने के मामले में 5 आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
घटना 8 नवंबर 2021 की है. बंदगांव थाना अंतर्गत पोडेंगेर गांव निवासी मरकस डहांगा की बेटी की किसी कारण आकस्मिक मौत हो गई थी. बेटी की मौत से पिता मरकस काफी परेशान था। इसे लेकर वह एक ओझा गुनी के चक्कर में फंस गया। किसी ओझा ने उसकी बेटी की मौत का कारण उसके घर के अगल-बगल और दक्षिण पश्चिम दिशा बताया था। ओझा गुनी ने जिस तरह बताया था उस तरफ पोडेंगर गांव निवासी सलीम डहांगा का घर था। इसे लेकर मरकस काफी चिंतित था। बाद में वह मन ही मन सलीम डहांगा के परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश रचने लगा।
मरकस डहांगा ने अपनी बेटी की मौत का कारण सालिम डहांगा पर जाहिर किया और सलीम को उसके परिवार के साथ जान से मारकर बदला लेने की ठान ली। 7 नवंबर 2021 की रात को मरकस डहांगा, इलियास उहांगा, केम्बा डहांगा, दाउद डहांगा और. इलियास डहांगा उर्फ बंका बाकु ने पहले शराब पी. फिर सभी मिलकर रात में सलिम डहांगा के घर पहुंच गए। जहां सबसे पहले सलिम डहांगा की पत्नी बेलानी डहांगा को कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलिम डहांगा पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया और बाद में उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी.
पति पत्नी की हत्या करने के बाद सलीम डहांगा की पुत्री को भी कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बाद में तीनों के शव को कारो नदी के तट के किनारे गड्ढा खोदकर उसके अन्दर दफ़न कर दिया था। घटना के बाद सलीम डहांगा की पुत्री बसंती डहांगा ने अपने माता पिता और बहन की गुमशुदगी का मामला बंदगांव थाना में 9 नवंबर 2021 को दर्ज कराया। बाद में पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की और गांव से 3 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की. पुलिस के सामने सभी टूट गए और पूरे मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने डायन हत्या के आरोप में मरकस डहांगा समेत 10 लोगों को जेल भेज दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और लाश भी बरामद किये. पुलिस ने मामले के सभी साक्ष्य न्यायलय के सामने रखे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.
बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद सं0- 229 / 2022 द्वारा धारा 302/201 /120 (बी) /34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. मरकस डहांगा, 02. इलियास उहांगा, 03 केम्बा डहांगा, 04. दाउद उहांगा तथा 05. इलियास उहांगा उर्फ बंका बाकु को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही साथ 100000/- (एक लाख) रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है.