चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के जेटेया थाना क्षेत्र के करंजिया में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और बढ़ जाएगी.
क्या था मामला
घटना 11 अक्टूबर 2020 को घटी थी. घटना के दिन पड़ोस का रहने वाला सुकम लागुरी ने नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. घटना के बाद नाबालिग ने इसकी जानकारी घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों को दी थी. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साढ़े चार साल के बाद आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश टू की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है.