जमशेदपुर।
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद में बने रहते हुए कदमा की महिला के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौनाचार
मामले में फंसे गुरमुख सिंह मुखे की अग्रिम जमानत सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट से खारिज हो गई है.
प्रधान न्यायधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत को खारिज किया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुखे की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी सिंह ने पक्ष रखा. दूसरी ओर, इस मामले में कदमा पुलिस की ओर से केस डायरी भी कोर्ट को सौंप दी गई है, जिसमें मुखे पर सीधा आरोप लगाया गया है. केस डायरी को देखने के बाद ही प्रधान न्यायधीश ने मुखे की अग्रिम जमानत को रद्द किया है. मुखे के अधिवक्ता केएम सिंह ने बताया कि वे शीघ्र ही मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
मालूम हो कि गत गत 25 नवंबर को मुखे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सीजीपीसी प्रधान पद के चुनाव में नामांकन करने के लिए अंतरिम राहत दी थी और पुलिस से केस डायरी मांगी थी.