जमशेदपुर।
बिष्टुपुर की वर्षा पटेल हत्याकांड में मंगलवार को अदालत में बचाव में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण से अदालत ने बचाव साक्ष्य बंद कर दिया है. अब अदालत की ओर से अगली तिथि 2 फरवरी को निर्धारित की गयी है. उस दिन बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की जायेगी. मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में चल रही है. मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाही हुई है.
यह है घटना
वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 से ही लापता थी. जब उसकी बहन घर पर 13 नवंबर को आयी थी. तब वहां के लोगों ने कहा था कि वर्षा 12 नवंबर को धर्मेंद्र की बाइक पर सवार होकर कहीं गयी है. तब से वह नहीं लौटी है. 14 नवंबर को भी वह घर नहीं लौटी. तब एएसआइ धर्मेंद्र को फोन किया. उसने कहा था कि वह जहां भी होगी आ जायेगी. एक सप्ताह के बाद 18 नवंबर की सुबह टेल्को थाना क्षेत्र के तार कंपनी तालाब से वर्षा का शव बरामद हुआ था. बहन जया ने ही शव की पहचान की थी. शव प्लास्टिक का बोरा में लपेटा हुआ था. गले में सोने की चेन थी और पीले रंग का शूट पहनी हुई थी. शव से दुर्गंध आ रही थी. वहां पर पुलिस ने हस्ताक्षर करवाया. शव देखकर जया ने कहा था कि मेरी बहन की हत्या एएसआइ धर्मेंद्र सिंह ने ही की है.