जमशेदपुर : राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि बीते 10 मई को स्वास्थ्य मंत्री ने चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम से विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल कराया था. उसमें मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किया गया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा “प्रतिबंधित हथियार रख गया है और उसका उपयोग किया गया है” एवं “G44 Glock Pistol निषिद्ध हथियार है” जिसके बाद बीते 3 मई को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था. उसका विधायक सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था और उक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान में बताया गया था. जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के एसए एवं कोर्ट में जमा किये गए दस्तावेज का परीक्षण किया गया, जिस पर कोर्ट ने शिकायकर्ता बन्ना गुप्ता के शिकयत को “Non Maintainable” करार दिया गया. साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है. अत: कोर्ट ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत सं. 182/2023 को खारिज कर दिया. इस मामले में विधायक सरयू राय की ओर कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा एवं महादेव शर्मा पक्ष रख रहे थे.