जमशेदपुर :सुंदरनगर थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर 2.30 लाख रुपये लेने के बाद भी उस जमीन को किसी और व्यक्ति को बेच देने के मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा सुनाई गई है. साथ में 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के की अदालत की ओर से गुरुवार को सुनायी गयी है.
भुक्तभोगी हैं टीएन सिंह
भुक्तभोगी टीएन सिंह का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए गुरप्रीत को 2.30 लाख रुपये दिया था. यह जमीन जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट में था.
किसी दूसरे को बेच दी जमीन
टीएन सिंह की जमीन को गुरप्रीत की ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी गयी थी. इसके बाद गुरप्रीत 2.30 लाख रुपये लौटाने से भी आना-कानी कर रहे थे.
बैंक में चेक कर गया था बाउंस
दबाव बनाने पर गुरप्रीत की ओर से टीएन सिंह को एक चेक दिया गया था. चेक को बैंक में डालने पर वह बाउंस कर गया था. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था. कोर्ट ने 2.30 लाख के बदले 2.70 लाख रुपये देने को कहा है.