जमशेदपुर : चेक बाउंस होने के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये नेलसा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसीष कुमार उर्फ आशीष श्रीवास्तव को एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपी पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कदमा के रहनेवाले गंगा टेंट हाउस के मालिक गंगा चरण धीमन ने इस संबंध में वर्ष 2019 में जमशेदपुर के न्यायालय मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कि रीगल मैदान में गंगा टेंट हाउस से इवेंट के नाम पर पंडाल और सजावट का काम कराया गया था.
1.18 लाख का दिया था चेक
बकाया भुगतान को लेकर आरोपी की ओर से 1.18 लाख का चेक दिया गया था. चेक को भुगतान के लिए गंगा चरण धीमन ने बैंक ऑफ इंडिया कदमा ब्रांच में डाला था. तब चेक बाउंस कर गया था. इसके बाद वादी के अधिवक्ता अपने पक्ष एवं साक्ष्य को अच्छी तरह से रखा जिसको न्यायालय ने सही पाते पाया और सजा सुनायी. वादी के पक्ष से अधिवक्ता अनिल जैन, सुधीर कुमार पप्पू, बबीता जैन और भावेश कुमार न्यायालय में उपस्थित थे. अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि आरोपी पर 1.40 लाख का जुर्माना के साथ-साथ एक साल की सजा भी सुनायी गयी है. इसमें 5000 रुपये न्यायालय को जायेगा. जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर सजा की अवधि और 3 माह के लिये बढ़ जायेगी.