जमशेदपुर : जिले के कमलपुर थाना क्षेत्र के बांगुरदा तालाब के पास 3 दिसंबर 2014 को चेकिंग अभियान के दौरान नकली नोट बरामदगी के मामले की सुनवायी करते हुये बुधवार को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने रांची तमाड़ के रहनेवाले आरोपी संतोष कुमार रवानी को 7 साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा उसपर 55 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. भादवि की धारा 498 सी के तहत 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना और धारा 120 बी में तीन साल की सजा और 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आरोपी को डेढ़ की सजा और भुगतना होगा. मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुयी थी.
घटना के दो अभियुक्तों उदय कुंभकार और राम प्रसाद मांझी पर अलग से मामला चल रहा है. दोनों आरोपी फरार बताये जा रहे हैं. फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने 4 मई 2023 को जमानत बंदपत्र निरस्त करते हुए दोनों के खिलाफ गिरफ्तरी वारंट जारी किया था.
संतोष के स्टूडियो से लेकर जा रहा था नकली नोट
घटना 3 दिसंबर 2014 की है. घटना के समय कमलपुर बांगुरदा के पास चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार को रोका गया था. इस बीच जांच के क्रम में पुलिस ने उदय के पास से 100 रुपये का 65 नकली नोट और राम प्रसाद मांझी के पास से 50 पीस 100 रुपये का नकली नोट बरामद किया गया था. पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे संतोष रवानी के स्टूडियो से रुपये लेकर आ रहे हैं. दोनों ने 100 रुपये का नोट चलाने के एवज में 35 रुपये दिया जाता है. पुलिस ने संतोष के यहां छापेमारी कर 8 की संख्या में नकली नोट भी बरामद किया था.