जमशेदपुर।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) निशांत कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में सहारा इंडिया समूह के एमडी सुब्रतो राय, स्थानीय शाखा प्रबंधक राजीव कुमार उर्फ राजू कुमार, संजय कुमार साहु एवं लालजी प्रसाद यादव के खिलाफ भादवि की धारा 323,341,406 एवं 34 के तहत संज्ञान लिया है. अदालत ने इन आरोपियों को 10 मार्च तक अदालत में उपस्थित होने की अदेश देते हुए सम्मन जारी किया. इस बात की जानकारी अधिवक्ता ब्रजेश जायसवाल ने दी. उन्होंने बताया कि बागबेड़ा गढ़ाबासा के रहने वाला मंतोष कुमार बाग ने सहारा इंडिया में 23 हजार रूपए का एक फिक्स डिपोजिट वर्ष 2013 में किया था. मैच्योरिटी होने पर उसे कंपनी से 73125 रूपए मिलना था.
लीगल नोटिस का नहीं दिया जवाब
अधिवक्ता ब्रजेश जायसवाल ने बताया कि लीगल नोटिस मिलने के बाद भी सहारा समूह के जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने रूपए देने के लिए टाल-मटोल किया जाता रहा. साथ ही किसी तरह का कोई जवाब नहीं नहीं दिया. जिसके बाद मंतोष ने अदालत में एक शिकायतवाद दर्ज कराया. उसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की.