दिल्ली : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और मॉब लिंचिंग के मामले में अब मौत का प्रावधान होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मॉनसून सत्र के अंतिम दिन 3 विधेयक पिश किए. विधेयक में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को बदलने की भी पेशकश की गयी है.
विधेयक के अनुसार महिला अपराध में भी बदलाव किए गए हैं. 18 साल से कम आयु की नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का प्रावधान होगा. सामूहिक दुष्कर्म के सभी मामले में 20 साल की सजा होगी. इसके साथ ही राजद्रोह का मामला समाप्त हो जाएगा. भड़काऊ स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में रखने की पेशकश क गयी है. इसके तहत 5 साल की सजा होगी.