प्रयागराज : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज रेव पार्टी और सांप के जहर के दुरुपयोग से जुड़े मुकदमे की चार्जशीट और सम्मन आदेश रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : नरगा डैम में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत, गौरव को बचाने उतरे अभिषेक की भी गई जान, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव
रेव पार्टी में सांप का जहर और विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का आरोप
एफआईआर के अनुसार एल्विश यादव पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करता था, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल होते थे. इन पार्टियों में लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने एल्विश से संपर्क किया तो उसने उसे राहुल नामक व्यक्ति से मिलवाया, जिसने रेव पार्टी आयोजित करने पर सहमति दी.
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दर्ज किया था मामला
एल्विश यादव के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर-49 थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51, आईपीसी की धारा 284, 289 और 120बी तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 22, 29, 30 और 32 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई और अदालत ने सम्मन जारी किया.
इसे भी पढ़ें : BIG BREAKING : विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास का किया ऐलान, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी