इनमें आवासीय, वाणिज्यक, औद्योगिक और सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ता शामिल हैं। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव में पानी के उपयोग करने, उसे जमा करने और कनेक्शन लेने के शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। बीपीएल परिवारों को राहत देते हुए वाटर कनेक्शन नहीं लेने की भी बात कही गई है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि 5000 लीटर पानी के बाद जो उपभोक्ता जितना अधिक उपभोग करेगा, शुल्क बढ़ता जाएगा।
नियमावली में ये प्रावधान:-
• तय समय पर मिलेगा कनेक्शन- कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। आवेदन, स्वीकृति और कनेक्शन देने की प्रक्रिया का समय निर्धारित रहेगा।
• श्रेणियों के आधार पर होगा मासिक शुल्क- तय श्रेणियों को कनेक्शन का मासिक शुल्क देना होगा। घरों में कनेक्शन लेने वाले बीपीएल से एपीएल की तुलना में आधा मासिक शुल्क लगेगा।
• कनेक्शन के लिए हर घर में लगेगा मीटर- जिन घरों में वाटर मीटर नहीं हैं, उनमें मीटर लगाए जाएंगे। अवैध कनेक्शन वाले घर में भी मीटर लगाया जाएगा। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।
• पानी बर्बाद किया तो कार्रवाई होगी- पानी की बर्बादी में करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।