Jamshedpur : दुर्गापूजा के दौरान भोग वितरण करने के मामले में भाजपा नेता व ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गापूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक अभय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साकची थाने में तत्कालीन दंडाधिकारी राजकुमार मंडल के बयान पर मामला दर्ओज हुआ है। प्राथमिकी में अभय सिंह समेत सात पर नामजद व 40 अज्ञात पर कोविड को लेकर जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में काशीडीह निवासी अभय सिंह के अलावा जिन्हें नामजद बनाया गया है, उसमें मोनू सिंह (काशीडीह), शिवेंद्र सिंह उर्फ शिबू सिंह (कुलसी रोड, साकची), प्रमोद शुक्ला उर्फ बबलू पंडित (काशीडीह), सुरेंद्र शर्मा (काशीडीह), विजय चौधरी (गुरुद्वारा बस्ती, साकची) व उपेंद्र ठाकुर (काशीडीह) शामिल हैं।
इस पर अभय सिंह ने कहा कि उन्हें मंगलवार को केस की प्रति मिली है। दर्ज शिकायत में दंडाधिकारी राजकुमार मंडल ने बताया है कि वे13 अक्टूबर को काशीडीह स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह के दुर्गापूजा में मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त थे। उक्त दिन आरोपियों द्वारा भोग वितरण किया जा रहा था। इस दौरान किसी ने भी मास्क व हैंड ग्लब्स नहीं पहना था और शारीरिक दूरी का पालन बिना किए भोग वितरण किया जा रहा था। उस समय झारखंड सरकार द्वारा इस तरह का आयोजन प्रतिबंधित था। विधि-व्यवस्था में व्यस्त रहने की वजह से आवेदन देने में विलंब हुआ है। इधर, इस मामले को लेकर अभय सिंह ने कहा है कि मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, इसके खिलाफ वे गुरुवार को विचार-विमर्श करने के बाद आंदोलन की घोषणा करेंगे।