झारखंड : राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्ववाली सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका खारिज कर दिया है.
मालूम हो कि वर्ष 2020 में पंकज कुमार नामक सोशल एक्टिविस्ट ने जनहित याचिका दायर कर रघुवर दास सरकार के कार्यकाल के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाया था. इसमें राज्य के पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह शामिल थे. दायर याचिका में इस मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की गई थी. इस मामले में जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की मंजूरी दी थी. उसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की और पंकज यादव की शिकायत को सही पाया. एसीबी ने इस मामले में प्राथमिक जानकारी (पीई) दर्ज कर पूर्व मंत्रियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था. इसी बीच हाइकोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दिया. इससे राज्य के पांचों पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है.