Ranchi : हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड मामले में रांची कोर्ट के द्वारा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में दोनों को सजा सुनाया गया। दोनों पति पत्नी को हिंसा, आगजनी और सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी माना है। अधिकारियों पर जानलेवा हमले(धारा 307) में अधिकतम सजा दी है। वहीं, धारा 326 में 5 साल की सजा सुनाई गई है। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। होटवार जेल में बंद दोनों पति पत्नी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी और बरका गांव की विधायक अंबा प्रसाद भी कोर्ट में उपस्थित हुई। अम्बा ने भी कोर्ट से कम से कम सजा सुनाने की गुहार लगायी। इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया था।
कई धाराएं लगाई गई
अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को 325(गंभीर रूप से घायल करने), 326(आगजनी), 148(दंगा फसाद), 307(हत्या की कोशिश), 188(निषेधाज्ञा का उलंघन), 353(सरकारी कार्य में बाधा), 120बी(षडयंत्र करना) सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है।