जमशेदपुर : फूड का लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर गुरूवार को एडीओ कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया। खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कोरोबारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। इस दिशा में सरकार की ओर से जिला प्रसाशन को आदेश जारी किया गया था। फूड इंसपेक्टक दीपश्री का कहना है कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को बगैर लाइसेंस के बिक्री करने नहीं दिया जाएगा। अगर शिकायत मिलती है कि बगैर लाइसेंस के ही काम चल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सभी जिले में लगेगा कैंप
फूड लाइसेंस के लिए राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके पहले डीसी को इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर का काम डीसी के माध्यम से ही पूरा करने को कहा गया है।
एफएसएसएआई कर रही पहल
डीसी के माध्यम से जानकारी मिलते ही एफएसएसएआई की ओर से पहल करने का काम किया जा रहा है। पहले से ही इस तरह का आदेश दिया गया है। इसमें ठेला-खोमचा, होटल, रेस्टूरेंट के व्यापारी भी शामिल रहेंगे। ऑन लाइन आवेदन करना होगा। एक फोटो और आधार कार्ड उन्हें आवेदन के साथ देना होगा।
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