जमशेदपुर : झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग करने के मामले में सीजीपीसी से बर्खास्त प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे को बुधवार को जमानत मिल्ागई है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुखे दो दिनों के भीतर घाघीडीह जेल से बाहर आ सकते हैं। मुखे को 19 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। घटना 9 नवंबर के दिन घटी थी। मामले में कहा गया था कि घटना के के दिन बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर अपने सीतारामडेरा आवास से गुरुद्वारा की तरफ जा रहे थे। इस बीच ही मुखे व अन्य दो बोलेरो पर सवार होकर आए थे हरिजन बस्ती के पास हमला कर दिया था और फायरिंग भी की थी। घटना के बाद गुरप्रीत कौर के बयान पर सीतारामडेरा पुलिस ने मुखे के अलावा अमरजीत अंबा व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बोलेरो पर सवार होकर आए अंबा का बिल्ला के साथ पुराना विवाद था। उसी कोलेकर घटना को अंजाम दिया गया था।