जमशेदपुर : जीपी ग्रीन वुड प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर गुरप्रीत सिंह विरदी को रितेश कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने 27 जून 2024 को 2,70000 रुपये का जुर्माना चेक बाउंस के केस में लगाया था. जुर्माना त्रियोग नारायण सिंह को न देने की सूरत में 15 दिनों की कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस सजा के खिलाफ गुरप्रीत सिंह विरदी ने प्रधान सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर के समक्ष अपील दायर की थी. अपील को प्रधान सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया.
2021 की है घटना
गौरतलब है कि गुरप्रीत सिंह ने त्रियोगी नारायण सिंह से महोलिया घाटशिला में जमीन दिलाने के नाम पर रुपये एडवांस लिए थे और एग्रीमेंट भी किया था. इस बीच उस जमीन को गुरप्रीत सिंह ने किसी और को भेज दिया था और पैसे मांगने पर ढाई लाख रुपये का चेक योगी नारायण सिंह को निर्गत किया था. वह चेक भी बाउंस कर गया था. घटना 2021 को घटी थी. त्रियोगी नारायण सिंह की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे.