JHARKHAND NEWS : झारखंड में रात के 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट को नहीं खोलने का आदेश दिया गया है. अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. इस तरह का फरमान झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार को यह तय कर लेना चाहिए कि रात के 12 बजे के बाद किसी भी सूरत में रेस्टोरेंट और बार नहीं खुलेंगे.
कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जहां कहीं पर भी अगर रात के 12 बजे के बाद बार या रेस्टोरेंट खुला हुआ देखा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. इसके लिए निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है. इसका जल्द ही जवाब भी देने के लिए कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को कोर्ट करेगी.
लाइसेंस वाले ही चलेंगे बार व रेस्टोरेंट
अदालत की ओर से कहा गया है कि कहीं पर भी बिना लाइसेंस के बार और रेस्टोरेंट नहीं चलेगी. अगर ऐसा होता है तो एक्शन लेने के लिए कहा गया है. इसे सामाजिक दायित्व के तहत अभियान चलाने का आदेश पुलिस को दिया गय है.