जमशेदपुर : गोलमुरी थाना क्षेत्र में शिखा कुमारी की हुई दहेज हत्या के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति आरुष डे और सास उषा डे को दोषी करार दिया है. इस मामले में अदालत सजा के बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई करेगी.
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डेढ साल पहले की है घटना
घटना डेढ साल पहले की है. शिखा की शादी वर्ष 2019 में हुई थी. शीखा ने प्रेम विवाह किया था. एक बच्ची भी है. घटना के संबंध में शिखा के पिता अतेंद्र कुमार तिवारी ने मामले में कहा था की बेटी ने अपनी मर्जी से आरूष से शादी की थी.
3 अगस्त की रात ससुर ने किया था फोन
3 अगस्त 2021 की रात शिखा के ससुर निताई डे ने फोन कर जानकारी दी थी कि शीखा ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया है. सूचना पर जब शीखा के पिता मौके पर पहुंचे तब देखा कि पुलिस आई हुई है और बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. उसे पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी चल रही थी.
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