जमशेदपुर : कोल्हान डीआइजी राजीव रंजन सिंह का कहना है कि अगर नाबालिग को गाड़ी देने पर 25 हजार रूपए जुर्माना लगेगा। इस मामले में अभिभावक भी जेल जाएंगे। जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर बुधवार को कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में मुख्य रूप से सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एएसपी सिटी कुमार गौरव, ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह और आदित्यपुर थाना प्रभारी मौजूद थे। झारखंड सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव की समीक्षा की गई । कोल्हान डीआईजी ने बताया कि राज्य सरकार ने एमवी एक्ट में बदलाव किया है । इसके बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है । कुछ नियम तोड़ने पर जेल भी हो सकती है । उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । उसे गिरफ्तार करते हुए वाहन जब्त कर न्यायलय में अभियोजन प्रस्ताव भेजा जाएगा । कोई भी व्यक्ति रफ ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो उसे भी जेल भेजा जाएगा । इस मामले में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, गलत तरीके से ओवर टेक करना आदि शामिल है । इसके अलावा कोई भी व्यक्ति वाहन मालिक के बिना अनुमति के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने देते है तो ऐसे अभिभावकों से 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन चलाने वाले नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । इसके लिए अगले तीन दिनों तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ।