रेल खबऱ।
घर से बाहर जाने में अक्सर लोगो को इस बात की चिंता रहती है कि वे अपने पालतू कुत्ता को कहां ऱखे या किसके पास छोड़े। इस चिंता में तो कई लोगो तो अंतिम समय में अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ता है। वैसे रेल की यात्रा के दौरान कई लोग अपने पालतू कुत्ता को साथ लेलेते है । और उसे अपने साथ लेकर ट्रेन में य़ात्रा पर निकल पड़ते है। लेकिन बिना जानकारी लेकर ट्रेन में अपने पालतू कुत्ता को लेकर चढ़ने पर चेंकिग के दौरान पकडे जाने पर जुर्माना से लेकर सजा तक का प्रावधान है।लेकिन रेलवे ने अब लोगो कको इस समस्या से निजात देते हुए नए नियम बनाए।
नए नियम के तहत यात्रियों के पास इसे फर्स्ट एसी में अपने साथ ले जाने का विकल्प होता है या इसे ट्रेन के ट्रेन प्रबंधक (गार्ड) की देखरेख में लगेज-कम-ब्रेक वैन में सामान के रूप में बुक किया जा सकता है। लेकिन पालतू कुत्ते को ट्रेन से ले जाने के इच्छुक यात्री/ मालिक को रेलवे के निर्धारित नियमों का पालन करने के बाद ही ट्रेनों में ले जाने की अनुमति मिलेगी।
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रेलवे के नियम
यात्री को विशेष रूप से 2-बर्थ कूप या 4-बर्थ केबिन में एसी-प्रथम श्रेणी या प्रथम श्रेणी में आवास बुक करना चाहिए ताकि यात्री पालतू कुत्ते के साथ यात्रा कर सकें। यह ध्यान दिया जाए कि जिन यात्रियों के पास एसी-फर्स्ट क्लास/फर्स्ट क्लास केबिन/कूप टिकट नहीं है, उन्हें यात्रा के दौरान अपने पालतू कुत्तों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। पालतू कुत्तों को एसी-प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अलावा आवास के किसी अन्य वर्ग में ले जाने की अनुमति नहीं है।
- प्रति यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर) में केवल एक कुत्ते की अनुमति होगी।
- कुत्ते को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 3 घंटे पहले बुकिंग के लिए सामान कार्यालय में लाया जाना चाहिए, चाहे यात्री के पास पीआरएस टिकट हो या आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक किया गया ऑनलाइन टिकट।
- वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/प्रथम श्रेणी कूप में यात्रियों के साथ पालतू कुत्तों को ले जाने के लिए लागू सामान दरों में निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा
- कुत्तों को AC2 टियर, AC 3 टियर, AC चेयर कार, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास कम्पार्टमेंट में ले जाने की अनुमति नहीं है।
- यदि साथी यात्री बाद में डिब्बे में कुत्ते के रहने पर आपत्ति जताते हैं, तो उसे गार्ड की वैन में ले जाया जाएगा, कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
- यदि कोई यात्री उचित बुकिंग के बिना कुत्तों को ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो जुर्माना लगाया जाएगा। कुत्ते के मालिक से भारतीय रेलवे द्वारा न्यूनतम 30 रुपये के अधीन स्केल-एल सामान दरों का छह गुना शुल्क लिया जाएगा।
- बुकिंग के लिए पालतू कुत्ते की नस्ल, रंग और लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए डॉक्टर का प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- यात्रियों कुत्तों की सुरक्षित ढुलाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यात्रा के दौरान मालिकों को कुत्ते के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए।
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टोकरी में पिल्ले
- पिल्लों को आवास के सभी वर्गों में टोकरी में ले जाया जा सकता है। पिल्लों को टोकरी में ले जाने वाले यात्री के पास कन्फर्म टिकट और पहचान का वैध प्रमाण होना चाहिए। बुकिंग के लिए लागू निर्धारित सामान शुल्क लगाया जाएगा। पिल्लों की नस्ल, रंग और लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए डॉक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। टोकरी में पिल्लों की सुरक्षित ढुलाई के लिए पूरी तरह से यात्री जिम्मेदार होगा।
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ब्रेक वैन में
- यात्री ट्रेन के ट्रेन प्रबंधक (गार्ड) की देखरेख में लगेज-कम-ब्रेक वैन में उपलब्ध डॉग-बॉक्स में अपने पालतू कुत्तों को ले जाने के लिए बुक कर सकते हैं। डॉग-बॉक्स में एक बार में केवल एक ही कुत्ते को ले जाने की अनुमति होगी
- यात्री के पास कन्फर्म आरक्षित टिकट (उस ट्रेन में यात्रा के लिए जिसमें उसका पालतू कुत्ता बुक है) और पहचान का प्रमाण होना चाहिए
- कुत्ते को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 3 घंटे पहले लगेज ऑफिस ले जाना चाहिए
- कुत्ते की बुकिंग के लिए सामान की दर में निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त रसीद (गार्ड की पन्नी) ट्रेन के गार्ड को प्रारंभिक स्टेशन पर जमा की जानी चाहिए।
- गंतव्य स्टेशन पर रसीद की यात्री पन्नी गार्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए
- ब्रेक वैन में यात्रा कर रहे कुत्ते के लिए पीने का पानी और भोजन (बिस्कुट आदि) उपलब्ध कराना यात्री की जिम्मेदारी है
- बुकिंग के लिए पालतू कुत्ते की नस्ल, रंग और लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए डॉक्टर का प्रमाणपत्र अनिवार्य है।