जमशेदपुर : शहर के कदमा में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गयी है, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. जुगसलाई हिंसा के मामले में अभय सिंह के खिलाफ पुलिस की ओर से प्रोडक्शन कराया गया है. ऐसे में अभय सिंह के पास जेल के भीतर रहने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है. जेल से बाहर आने के लिए अभय सिंह को जुगसलाई हिंसा मामले में भी जमानत लेनी होगी.
जुगसलाई थाने में दर्ज है रेल चक्का जाम व पथराव करने का मामला
भाजपा नेता अभय सिंह के खिलाफ जुगसलाई थाने में 3 अप्रैल को रेल चक्का जाम करवे और जुगसलाई के ग्वालापट्टी में पथराव करने का मामला पहले से ही दर्ज है. यह मामला रामनवमी जुलूस के दिन दर्ज किया गया है. शुरू में अभय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया गया था, लेकिन बाद में अभय सिंह का नाम जोड़ा गया था.
इन्हें बनाया गया था नामजद आरोपी
पूरे मामले में मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार के बयान पर नीरज साहू, ऋतिक साहू, रोहित, राजा सिंह, लड्डू सिंह, रवि सिंह, धनंजय, सुनील, सैजीत पटेल, विक्की यादव, कुणाल सिंह, प्रियंका सिंह, विष्णु साव समेत 500 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था. मामले में 15 अप्रैल को सोनु कुमार, आकाश सिंह, अभिषेक साहू, विक्की यादव और शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
कदमा में 9 अप्रैल को बिगड़ा था सौहार्द
कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर का सौहार्द 9 अप्रैल को बिगाड़ा गया था. उस सिंह दो गुटों के बीच खूब पथराव और फायरिंग की घटना घटी थी. घटना की सूचना पर एसएसपी प्रभात कुमार भी मौके पर पहुंचे हुये थे. यहां पर उनपर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद धारा 144 लगा दी गयी थी. घटना के बाद 118 के खिलाफ नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.