Jamshedpur : मानगो सहारा सिटी में चर्चित नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को तीन आरपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी। आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिस वालों के इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है।
यह है मामला : मालूम हो कि वर्ष 2018 में इंद्रपाल सिंह सैनी, इलेक्ट्रिशियन शिवकुमार महतो एवं शिव कुमार महतो का असिस्टेंट श्रीकांत महतो के खिलाफ नानक सेठ के घर में काम करने वाली एक नाबालिग ने दुष्कर्म व देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पीड़िता की मां ने कोर्ट में अर्जी देकर 22 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्यवाई की गई।