जमशेदपुर।
सोनारी में 5 सितंबर 2011 को शशि पासवान की हुई हत्या के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल का सजा दी गई है. सजा दिए गए आरोपियों में सोनारी निर्मल नगर दोमुहानी का वासू बागती, मानगो डिमना रोड विश्वकर्मा कॉलोनी का विवेक शर्मा उर्फ विवेक लोहार, निर्मलनगर दोमुहानी का निरंजन महतो, दोमुहानी का बबलु महतो उर्फ भकलू महतो और निर्मल नगर दोमुहानी का रवि दास शामिल है. जमशेदपुर कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई है. जमशेदपुर कोर्ट ने भारतीय दंड विधान (भादवि) कि धारा 147 के तहत एक साल, धारा 148 के तहत दो साल, धारा 323/149 के तहत एक साल, धारा 302/149 के तहत उम्रकैद और अतिरिक्त तीन साल, धारा 201/149 के तहत पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.