जमशेदपुर : डीसी के निर्देश पर शहर के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच शुरू सोमवार से शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साकची और मानगो क्षेत्र के कई अल्ट्रासाउंड सेंट्रर की जांच की। यहां सभी को पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी गई। कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर में खामियां पाई गई। इसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में 139 अल्ट्रासाउंड सेंटर है। जो भी नियम का उल्लघंन करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है
पीसीपीएनडीटी (गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम) एक्ट, भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पीएनडीटी एक्ट-1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 50 हजार रुपये की जुर्माना का भी प्रावधान है।