जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा के न्यायालय से चेक बाउंस के आरोपी पर्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में मंगलवार को बरी कर दिया गया है. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता नीलम कुमारी ने अपना पक्ष रखा था.
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छह साल तक चला मुकदमा
चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस कंपनी लिमिटेड ने 8 जून 2018 को मामला दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता की ओर से डी राजेश पटनायक ने न्यायालय में पैरवी की थी. 6 साल चले इस मुकदमें में आरोपी के खिलाफ फाइनांस कंपनी की ओर से 25 लाख 84 हजार 53 रुपये का चेक बाउंस का आरोप लगा था. मुकदमा जितने पर अधिवक्ता नीलम कुमारी को अधिवक्ता गुड्डू हैदर, निजामुद्दीन गौरी और मो. कमरुद्दीन ने बधाई दी है.
