जमशेदपुर :प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा के न्यायालय से चेक बाउंस के आरोपी पर्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में मंगलवार को बरी कर दिया गया है. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता नीलम कुमारी ने अपना पक्ष रखा था.
चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस कंपनी लिमिटेड ने 8 जून 2018 को मामला दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता की ओर से डी राजेश पटनायक ने न्यायालय में पैरवी की थी. 6 साल चले इस मुकदमें में आरोपी के खिलाफ फाइनांस कंपनी की ओर से 25 लाख 84 हजार 53 रुपये का चेक बाउंस का आरोप लगा था. मुकदमा जितने पर अधिवक्ता नीलम कुमारी को अधिवक्ता गुड्डू हैदर, निजामुद्दीन गौरी और मो. कमरुद्दीन ने बधाई दी है.
यह था मामला
बालिगुमा यादव पेट्रोल पंप के पास रहने वाली पार्वती देवी ने 2018 में ट्रक फाइनांस करवाया था. फाइनांस के समय 8 लाख रुपये दिया था. कुल 11 लाख वह दे चुकी थी. बावजूद उसकी ट्रक को ब्लैक कैट एजेंसी से खींचवाकर 2.20 लाख रुपये में बेचवा दिया गया. उल्टे में चोला मंडलम की ओर से पार्वती देवी पर 25 लाख 84 हजार रुपये चेक बाउंस का मामला भी दर्ज करवाया गया था. इधर अधिवक्ता नीलम कुमारी ने बताया कि पार्वती देवी बेहद गरीब है. उसके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे. मैंने उनका केस निः शुल्क लड़ा है और न्याय दिलवाया है.