जमशेदपुर : मानगो थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में सोमवार को एडीजे वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवायी करते हुये आरोपी मो. रमजानी को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर 5 अप्रैल को सुनवायी होगी. वहीं इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही पूर्व में हुई थी.
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आरोपी की दुकान पर बिस्कुट खरीदने गयी थी बच्ची
घटना वर्ष 2020 की है. घटना के दिन 6 साल की बच्ची आरोपी की दुकान पर बिस्कुट खरीदने के लिये गयी हुई थी. इस बीच आरोपी रमजानी ने उसे चॉकलेट देने के बहाने अपनी दुकान के भीतर बुला लिया था. इसके बाद अश्लील हरकत करने लगा था. इस बीच बच्ची के चाचा उसे खोजते हुये जब दुकान पर पहुंचे तब रमाजानी को अश्लील हरकत करते हुये रंगेहाथ पकड़ लिया था. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था.
सीसीटीवी कैमरे में कैद थी घटना
घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने सीसीटीवी उपलब्ध करवाकर घटना की जानकारी मानगो थाने में दी थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
पहले से ही दर्ज है दुष्कर्म का मामला
मामले की जांच कर रहे अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी रमजानी के खिलाफ 30 अगस्त 2013 को मानगो थाने में छेड़खानी करने और दुष्कर्म करने का भी एक मामला दर्ज कराया गया था.
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