जमशेदपुर : एमजीएम थाना क्षेत्र के भिलाई पहाड़ी इलाके से 10 किलो गांजा के साथ पकड़ाये आरोपी कपाली के मजहर अंसारी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनायी है. इस मामले में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा सुनवायी कर रहे थे. कोर्ट ने मजहर पर 2 लाख रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया है.
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10 लोगों की हुई थी गवाही
घटना के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचते ही मामले में कुल 10 लोगों की गवाही भी हुई थी. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एमजीएम थाने में मामला भी दर्ज किया गया था. आरोप को धारा 20(बी) और (2) बी के तहत 7 साल की सजा सुनायी गयी है. अगर आरोपी की ओर से जुर्माना नहीं दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में सजा की अवधि और छह माह तक के लिये बढ़ जायेगी.
कार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा था आरोपी
घटना 6 जून 2019 को घटी थी. घटना के दिन पुलिस टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी. इस बीच ही एक कार को सड़क किनारे देखा था. इसके बाद करीब जाकर पूछताछ की गयी थी. जांच में कार के भीतर दो बैग बरामद किया गया था. बैग खोलने पर पाया था कि उसके भीतर 10 किलो गांजा है. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. पूछताछ के दौरान पता चला था कि कपाली का रहनेवाला मजहर अंसारी गांजा तस्कर है. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था.
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