जमशेदपुर : कदमा के शास्त्रीनगर का माहौल बिगाड़ने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह की बेल सोमवार को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. इसकी सुनवायी जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत कर रही थी. इसके पहले तक कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था. सोमवार को बेल रिजेक्ट होने के बाद अब अभय सिंह की परेशानी बढ़ गयी है.
इनका हुआ बेल रिजेक्ट
बेल रिजेक्ट होने वाले आरोपियों में भाजपा नेता सुधांशु ओझा, अभय सिंह, रंजीत कुमार पंडित, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल, जितेन्द्र कुमार पांडेय और गोपी प्रमाणिक शामिल है. इसके पहले अदालत ने रितेश कुमार झा की जमानत नामंजूर की थी. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि इन सभी नामजद अभियुक्तों पर हिंसा में शामिल होने का साक्ष्य भी है.
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अधिवक्ता समेत कई की हो चुकी है जमानत
इसके पहले अधिवक्ता चंदन यादव के अलावा कई विहिप नेताओं को जमानत मिल चुकी है. जमानत मिलने पर अधिवक्ताओं को विहिप नेताओं ने सम्मानित भी किया था. भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज होना चर्चा का विषय बना हुआ है.
ढाई माह से जेल में हैं अभय सिंह
अभय सिंह की बात करें तो उन्हें 10 अप्रैल को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर घाघीडीह जेल भेजा था. आज पूरे डेढ़ माह बीत गये हैं. इस बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन अब सबकुछ शांत हो गया है. लोग अपने-अपने काम में जुट गये हैं.
9 अप्रैल को कदमा में हुआ था उपद्रव
9 अप्रैल 2023 को कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में माहौल बिगाड़ने का काम किया गया था. तब दो समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ था. इस बीच जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तब पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद जब एसएसपी प्रभात कुमार पहुंचे थे तब उनपर भी पथराव कर दिया गया था. मामले में मुख्य आरोपी अभय सिंह को बनाते हुये कदमा थाने में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें 10 अप्रैल की ठीक सुबह 4 बजे उनके साकची स्थित काशीडीह आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था.
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