जमशेदपुर : वर्ष 2022 में लगभग 13 वर्ष पूर्व भाजपा के भारत बंद आह्वान के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया मानगो शाखा में तोड़फोड़ करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने के मामले पार्टी के सात नेताओं को न्यायालय से राहत मिली है. इस मामले में भाजपा के सात स्थानीय नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था. इसमें भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह के अलावा गुंजन यादव, राजेश सिंह, मनोज सिंह, सुनील सिंह, सूरज नारायण और टोनी सिंह को अभियुक्त बनाया गया था. मामले में अधिवक्ता मलकीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह ने भाजपा नेताओं का पक्ष रखते हुए निर्दोष बताया था. दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानगो शाखा के तात्कालिक मैनेजर एवं मानगो थाना के तात्कालिक थानेदार की गवाही हुई थी, उसमें उन लोगों ने केवल पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह की ही पहचान किया था. (नीचे भी पढ़ें)
अभियुक्तों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मलकीत सिंह ने कहा कि सभी के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है. ये लोग केवल बंदी के दौरान बैंक के बाहर से भारत बंद का समर्थन करते हुए बैंक के पास से गुजर रहे थे. न्यायालय को पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने विकास सिंह, गुंजन यादव, सुनील सिंह, राजेश सिंह, मनोज सिंह, सूरज नारायण को बरी कर दिया. जबकि सात अभियुक्तों में एक अभियुक्त टोनी सिंह की कुछ माह पूर्व हत्या हो गई है. इस कारण उसे मामले से अलग कर दिया गया था. इधर, मुकदमे से बरी होने पर पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि बेवजह हम सभी के ऊपर मुकदमा किया गया था, न्यायालय में जीत सच्चाई की ही होती है, आज भी वही हुआ. विकास सिंह ने अधिवक्ता मलकीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह के साथ-साथ न्यायालय के प्रति आभार जताया है.