जमशेदपुर।
बागबेड़ा कॉलोनी के चर्चित बिल्डर व ट्रांसपोर्टर रामसकल यादव हत्याकांड मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा ने पांच को दोषी करार दिया है. आरोपियों में बिल्डर विक्की तपाड़िया उर्फ विकास तपाड़िया, नितेश तिवारी, अविनाश कुमार, मुनमुन सिंह और पंकज कुमार शर्मा हैं. एक अन्य आरोपी मुनमुन सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. अब मामले में 27 फरवरी को सजा के बिंदू पर सुनवाई होगी. इस फैसले से रामसकल यादव की पत्नी रंजू देवी ने खुशी व्यक्त करते हुए न्यायलय के फैसले पर संतुष्टि जताई है. उन्होंने कहा है कि अखिरकार जीत उनकी हुई. कानून पर उन्हें पूरा भरोसा था. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर सिंह, हेमंत सेकरीवाल और एपीपी राजीव कुमार ने बहस की थी. मालूम हो कि 1 अगस्त 2015 को बागबेड़ा कॉलोनी निवासी बिल्डर रामसकल यादव की हत्या जुबिली पार्क परिसर में उस समय कर दी गई थी जब वह मार्निंग वाक कर रहे थे. हत्या की प्राथमिकी रामसकल यादव की पत्नी रंजू देवी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. इसमें तपाड़िया कंस्ट्रक्शन के विक्की तपाड़िया, संदीप तपाड़िया और मुन्ना तपाड़िया समेत अज्ञात को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने मुन्ना तपाड़िया को छोड़ बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हत्याकांड के मुख्य आरोपी उपेंद्र सिंह की हत्या 30 नवंबर 2016 को अदालत परिसर के बार भवन में गोली मारकर कर दी गई थी.