जमशेदपुर।
जमशेदपुर कोर्ट में सीजेएम वन राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को 50 लाख रुपये का चेक बाउंस करने के मामले में आकृति कंस्ट्रक्शन के पार्टनर केदार प्रजापति को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 53 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और तीन माह तक के लिये बढ़ जायेगी. चेक बाउंस करने के बाद 3 जनवरी 2017 को मामला कोर्ट तक पहुंचा था. भूदेव कुमार पाल ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. चेक केदार प्रजापति की ओर से दिया गया था. इस कारण से कोर्ट ने मामले में केदार को ही दोषी पाया था. अधिवक्ता डीके अखौरी के अनुसार केदार प्रजापति को कोर्ट से अपील बेल मिल गयी है.
ये है मामला
परसुडीह थाना क्षेत्र के प्रमथनगर होल्डिंग नंबर 28 ए के रहने वाले जमीन मालिक भूदेव कुमार पाल ने अपनी जमीन का एग्रिमेंट डेवलपमेंट के लिये आकृति कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिरसानगर जोन नंबर वन के संजय वर्मा और समशेर रेसीडेंसी डुप्लेक्स नंबर 2 राधिकानगर टेल्को के रहने वाले तपन राय से किया था. बाद में एक और पार्टनगर के रूप में सोनारी 8 कुम्हारपाड़ा के रहने वाले केदार प्रजापति जुड़ गये थे. भूदेव कुमार पाल के अधिवक्ता डीके अखौरी ने बताया कि एक फरवरी 2012 को एक करोड़ रुपये का एग्रिमेंट कराया गया था. आकृति कंस्ट्रक्शन की ओर से एक करोड़ रुपये दिया जाना था. इस बीच 25-25 लाख रुपये का दो चेक केदार प्रजापति की ओर से 15 नवंबर 2016 को भूदेव को दिया गया था. दोनों चेक 16 नवंबर 2016 को और 18 नवंबर 2016 को बैंक में बाउंस कर गया.